Delhi News : दिल्ली के मुख्यमंत्री के पीए बिभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत


नई दिल्ली:- दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक बिभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने बिभव कुमार को स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में जमानत दे दी है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए बिभव को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया, साथ ही कुछ शर्तें भी निर्धारित की।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिभव कुमार को जांच पूरी होने तक मुख्यमंत्री के निजी सहायक के रूप में बहाल नहीं किया जाएगा और न ही उन्हें मुख्यमंत्री आवास में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। कोर्ट ने यह शर्तें इसलिए लगाई हैं ताकि बिभव कुमार गवाहों को प्रभावित न कर सकें।

दिल्ली पुलिस का विरोध

दिल्ली पुलिस की ओर से ASG एसवी राजू ने सुप्रीम कोर्ट में बिभव कुमार की जमानत का विरोध किया। उन्होंने कहा कि एक महिला सांसद के साथ मुख्यमंत्री के आवास पर इस तरह की मारपीट कोई मामूली घटना नहीं है और इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि बिभव कुमार की रिहाई से गवाहों पर दबाव पड़ सकता है।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि आरोपी 100 दिनों से अधिक समय से जेल में बंद है और इस मामले में चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है। जस्टिस भुइयां ने कहा कि चोटें मामूली हैं और ऐसे मामले में किसी को जेल में नहीं रखा जा सकता।

पिछली सुनवाई

गौरतलब है कि इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने 12 जुलाई को बिभव कुमार की जमानत याचिका खारिज की थी। तीस हजारी कोर्ट ने भी इस मामले में बिभव की जमानत याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है और पीड़िता की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इस मामले में बिभव कुमार को 18 मई को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था और तब से वह जेल में बंद थे।