नई दिल्ली:- मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद दिल्ली सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर और आप नेता सत्येंद्र जैन की न्यायिक हिरासत दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को 27 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी है। हालांकि, अदालत ने आज उनकी पत्नी पूनम जैन को नियमित जमानत दे दी है, पहले उन्हें अंतरिम जमानत दी गई थी।
बता दें कि केजरीवाल सरकार में बिना विभाग के मंत्री 57 वर्षीय सत्येंद्र जैन को ईडी ने 30 मई को मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया था। पहले उन्हें पहले पुलिस हिरासत में और उसके बाद न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। ईडी ने सीबीआई द्वारा 24 अगस्त, 2017 को दर्ज एफआईआर के आधार पर सत्येंद्र जैन एवं अन्य के खिलाफ धन शोधन रोकथाम की धाराओं के तहत जांच शुरू की थी। सीबीआई ने आरोप लगाया था कि दिल्ली सरकार में मंत्री रहने के दौरान 14 फरवरी, 2015 से 31 मई, 2017 के बीच जैन ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की। ईडी की चार्जशीट में सत्येंद्र जैन, उनकी पत्नी पूनम जैन और सहयोगियों अजीत प्रसाद जैन, सुनील कुमार जैन, वैभव जैन और अंकुश जैन और कंपनियों अकिंचन डेवलपर्स प्रा. लिमिटेड, प्रयास इन्फोसॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मंगलायतन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और जेजे आइडियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड का नाम शामिल है।