19 उत्पादों पर लगेगा प्रतिबंध, जेल तक है प्रावधान
नई दिल्ली:- 1 जुलाई यानी शुक्रवार से देशभर में सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया जा रहा है। सरकार की ओर से देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक के लगभग 19 ऐसे आइटम चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें 1 जुलाई से प्रतिबंधित किया जा रहा है। इन आइटम के इस्तेमाल पर पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा और अगर किसी को इनका इस्तेमाल करते हुए पाया जाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई के तहत जुर्माने से लेकर जेल भेजने तक का प्रावधान भी है।
ये आइटम होंगे प्रतिबंधित:
सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी चीजों में वे चीजें शामिल हैं जिन्हें एक बार इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है जिसमें प्लास्टिक के स्ट्रॉ, इयरबड्स, गुब्बारों में लगने वाली प्लास्टिक की स्टिक, सजावट में इस्तेमाल होने वाला थर्माकोल, आइसक्रीम स्टिक, कैंडी स्टिक, प्लास्टिक के कप, प्लास्टिक के झंडे, प्लास्टिक की चाकू-छुरी, ट्रे, प्लास्टिक की मिठाई के डिब्बे, शादी के कार्ड पर इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक शीट, मिठाई के डिब्बे पर इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक शीट, सिगरेट के पैकेट पर लगी प्लास्टिक की पन्नी आदि जैसे करीब 19 आइटम हैं।
हो सकता है जेल-जुर्माना:
बता दें कि 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक से बने किसी भी आइटम को बेचने, बनाने या स्टॉक करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा और यदि इस प्रतिबंध का पालन नहीं किया जाता है तो इसको लेकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें कानूनी एक्ट की धारा 15 के तहत जुर्माना या जेल जाना पड़ सकता है, जिसमें 7 साल तक की कैद और 1 लाख रूपए के जुर्माने तक का प्रावधान है।