नई दिल्ली :- मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को अभी कुछ दिन जेल में ही रहना होगा। सत्येंद्र जैन को राऊज एवन्यू कोर्ट (सीबीआई) ने बड़ा झटका देते हुए जमानत देने से इंकार कर दिया। कोर्ट में ईडी ने सत्येंद्र जैन की जमानत का विरोध किया था। कोर्ट ने कहा अभी सत्येंद्र जैन को जमानत देने का कोई आधार नहीं है।
आधा दर्जन से अधिक जगहों पर हुई छापेमारी
बता दें कि इससे पहले सत्येंद्र जैन मामले में ईडी द्वारा दिल्ली में आधा दर्जन से ज्यादा जगहों पर छापेमारी हुई। सूत्रों के मुताबिक सत्येंद्र जैन के कुछ सहयोगियों पर
छापेमारी की गई है। इससे पहले ईडी ने इस मामले में दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन और उनके सहयोगियों के यहां छापेमारी भी की थी। उस वक्त कुल 7 ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। जिसमें प्रकाश ज्वैलर के यहां 2.23 करोड़ कैश मिला था। इसके अलावा वैभव जैन के यहां 41.5 लाख कैश 133 सोने के सिक्के मिले थे। ईडी को इस मामले में छापेमारी के दौरान प्रूडेंस स्कूल के चेयरमैन जी एस मथारू के यहां 20 लाख कैश मिला था।
हवाला मामले में चल रही जांच
ज्ञात हो कि ईडी ने जैन को 30 मई को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया था। अभी वह न्यायिक हिरासत में हैं। जैन के खिलाफ कथित हवाला सौदे के आरोप में पीएमएलए के तहत एजेंसी जांच कर रही है।