शिक्षकों की अनुपस्थिति से कमजोर हो रही शिक्षा व्यवस्था : इलाहाबाद हाईकोर्ट

✍🏻 योगेश राणा


उत्तर प्रदेश :- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की अनुपस्थिति पर कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि शिक्षकों की अनुपस्थिति से प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की जड़ें कमजोर हो रही हैं। कोर्ट ने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि अनुपस्थित शिक्षकों पर सख्त कार्रवाई की जाए।

किसने और क्यों खटखटाया था हाई कोर्ट का दरवाजा…..

यह टिप्पणी बुलंदशहर की एक शिक्षिका, पूनम रानी की याचिका खारिज करते हुए की गई। पूनम रानी ने अपनी ट्रांसफर के आदेश को चुनौती दी थी, जिसके तहत उन्हें एक अन्य विद्यालय में संबद्ध किया गया था। अदालत ने स्पष्ट किया कि स्थानांतरण (ट्रांसफर) सेवा का हिस्सा है, और इसे केवल दुर्भावना या वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन के मामलों में ही चुनौती दी जा सकती है।इस मामले में, याचिका कर्ता पूनम रानी पर समय से स्कूल न पहुंचने और समय से पहले स्कूल छोड़ने की शिकायतें थीं, जो ग्रामीणों द्वारा कई बार दर्ज की गई थीं। कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिका तीन साल की देरी से दायर की गई थी, इसलिए उसे खारिज कर दिया गया।